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| Photo: social media |
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवमोहर सिंह के द्वारा थाना कोतवाली की ओर से चोरी के प्रकरण में प्रस्तुत आरोपी चतरू पिता ईश्वरदास भवरे निवासी जागपूर थाना भरवेली जिला बालाघाट को 2वर्ष के कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। जानकारी के मुताबिक 7 नवंबर 2020 को ई-कामर्स कंपनी के स्टोर के मैनेजर राहुल धार्मिक के द्वारा पुलिस में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 30 अगस्त 20 की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्टोर के गेट का ताला तोड़कर स्टोर के अंदर रखी अलमारी का भी ताला तोडकर उसके अंदर रखे 2 लाख 60 हजार रुपये चुराकर ले गया था।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज किया गया अनुसंधान के दौरान पुलिस के द्वारा उक्त चोरी की घटना में आरोपी चतरू भवरे तथा उसके साथी इंद्रजीत पिता कैलाश बेसने निवासी बड़ा जागपुर थाना भरवेली जिला बालाघाट को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी गण से पूछताछ करने पर उनके द्वारा चोरी करना स्वीकार किया गया। पुलिस के द्वारा उनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त संपत्ति को जप्त किया गया और विवेचना उपरांत आरोपी गण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषी पाया गया। आरोपी इंद्रजीत के फरार रहने से न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध निर्णय पारित नही किया गया है।
समाचार स्रोत: यह लेख/न्यूज़ पोस्ट को साभार लिया गया है

